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रोटरी हार्वेस्टर मशीन पर 80 प्रतिशत सब्सिडी दे रही है ये राज्य सरकार, यहां करें आवेदन

रोटरी हार्वेस्टर मशीन पर 80 प्रतिशत सब्सिडी दे रही है ये राज्य सरकार, यहां करें आवेदन

रबी का सीजन प्रारंभ हो चुका है। ऐसे में खेतों की जुताई की जा रही है ताकि खेतों को बुवाई के लिए तैयार किया जा सके। बहुत सारे खेतों में अब भी पराली की समस्या बनी हुई है, जिसके कारण खेतों को पुनः तैयार करने में परेशानी आ रही है। खेतों से फसल अवशेषों को निपटाना बड़ा ही चुनौतीपूर्ण काम है, इसमें बहुत ज्यादा समय की बर्बादी होती है। अगर किसान एक बार पराली का प्रबंधन कर भी ले, तो इसके बाद भी खेत से बची-कुची ठूंठ को निकालने में भी किसान को कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन यदि आज की आधुनिक खेती की बात करें तो बाजार में ऐसी कई मशीनें मौजूद है जो इस समस्या का समाधान चुटकियों में कर देंगी। इन मशीनों के प्रयोग से अवशेष प्रबंधन के साथ-साथ खेतों की उर्वरा शक्ति में भी बढ़ोत्तरी होगी। ऐसी ही एक मशीन आजकल बाजार में आ रही है जिसे रोटरी हार्वेस्टर मशीन कहा जाता है। यह मशीन फसल के अवशेषों को नष्ट करके खेत में ही फैला देती है। यह मशीन किसानों के लिए बेहद उपयोगी साबित हो सकती है। इस मशीन के फायदों को देखते हुए बिहार सरकार ने मशीन की खरीद पर किसानों को 80 प्रतिशत तक की सब्सिडी देने के लिए कहा है।

क्या है रोटरी हार्वेस्टर मशीन

इस मशीन को रोटरी मल्चर भी कहा जाता है, यह मशीन बेहद आसानी से खेत में बचे हुए अनावश्यक अवशेषों को नष्ट करके खेत में फैला देती है, जिसके कारण खेत में पर्याप्त नमी बरकरार रहती है। इसके साथ ही खेत में फैले हुए अवशेष डीकंपोज होकर खाद में तब्दील हो जाते हैं। अवशेषों के प्रबंधन की बात करें तो यह मशीन खेत में उम्दा प्रदर्शन करती है।

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रोटरी हार्वेस्टर मशीन पर बिहार सरकार कितनी देती है सब्सिडी

अगर रोटरी हार्वेस्टर मशीन की बात करें तो उस मशीन पर बिहार सरकार किसानों को 75 से 80 प्रतिशत तक सब्सिडी प्रदान करती है। यह सब्सिडी बिहार का कृषि विभाग 'कृषि यंत्रीकरण योजना' के अंतर्गत किसानों को उपलब्ध करवाता है। बिहार सरकार के द्वारा जारी आदेश के अनुसार यदि बिहार का सामन्य वर्ग का किसान रोटरी हार्वेस्टर मशीन लेने के लिए आवेदन करता है, तो उसे बिहार सरकार मशीन की खरीद पर 75 प्रतिशत तक की सब्सिडी या अधिकतम 1,10,000 रुपये प्रदान करेगी। इसके साथ ही यदि बिहार का एससी-एसटी, ओबीसी और अन्य वर्ग का किसान रोटरी हार्वेस्टर मशीन खरीदना चाहता है, तो आवेदन करने के बाद सरकार उसे रोटरी मल्चर पर 80 प्रतिशत तक सब्सिडी और रूपये में अधिकतम 1,20,000 रुपये की सब्सिडी प्रदान करेगी।

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रोटरी हार्वेस्टर मशीन पर सब्सिडी प्राप्त करने के लिए ऐसे करें आवेदन

बिहार सरकार के आदेश के अनुसार रोटरी हार्वेस्टर मशीन पर सब्सिडी प्राप्त करने के लिए किसान को बिहार का निवासी होना जरूरी है। साथ ही उसके पास कृषि योग्य भूमि भी होनी चाहिए। ऐसे किसान जो रोटरी हार्वेस्टर मशीन पर सब्सिडी प्राप्त चाहते हैं, वो बिहार कृषि विभाग के पोर्टल https://dbtagriculture.bihar.gov.in/ पर जाकर अपना ऑनलाइन आवेदन भर सकते हैं। किसानों को ऑनलाइन आवेदन भरते समय आधार कार्ड, पैन कार्ड, जमीन के कागजात, पासपोर्ट साइज फोटो, बैंक खाता संख्या और मोबाइल नंबर अपने साथ रखना चाहिए। इनकी डीटेल आवेदन भरते समय किसान से मांगी जाएगी। इसके अलावा यदि किसान कृषि यंत्रों से संबंधित किसी भी प्रकार की अन्य जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, तो वो कृषि विभाग के हेल्पलाइन नंबर 18003456214 पर भी संपर्क कर सकते हैं।

1 अप्रैल को बिहार सरकार लांच करने जा रही है कृषि रोड मैप ; जाने किस तरह से होगा बदलाव

1 अप्रैल को बिहार सरकार लांच करने जा रही है कृषि रोड मैप ; जाने किस तरह से होगा बदलाव

बिहार सरकार प्रदेश का चौथा कृषि रोडमैप 1 अप्रैल को लॉन्च करने वाली है और माना जा रहा है कि यह बिहार के किसानों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी बनकर सामने आएगा. बिहार सरकार में से जुड़ी हुई सभी तरह की तैयारियां कर ली है. इस कृषि रोडमैप की अवधि को 5 साल रखा गया है और कृषि विभाग के अधिकारियों के अनुसार इसमें फसल विविधीकरण,  पशु चिकित्सा,  उच्च खाद्यान्न उत्पादन और कृषि की बेहतर विपणन सुविधाओं की तरफ ध्यान दिया जाएगा. इसके अलावा 21 फरवरी को पटना में राज्य भर के किसानों और कृषकों के लिए एक सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है जहां पर आने वाले रोड मैप में शामिल करने के लिए अलग-अलग तरह की आवश्यकता के बारे में किसानों से फीडबैक लिया जाएगा. फिलहाल राज्य की कृषि नीतियां रोड मैप तीसरे संस्करण में चल रहा है जिसे कोविड-19 के कारण मार्च 2023 तक बढ़ाकर आगे कर दिया गया था. सरकार के कृषि सचिव एन सरवण कुमार ने कहा है कि पिछले कुछ समय से वैज्ञानिकों और एक्सपर्ट के अलावा हितधारकों से भी फीडबैक लेने का प्रचलन चालू हो गया है/ सरकार द्वारा इस बार के कृषि रोड मैप में बाजरा तिलहन और दाल जैसे फसल के उत्पादन पर जोर देने की बात की जा रही है.

2007 में  लांच किया गया था पहला संस्करण

अधिकारियों से हुई बातचीत से पता चला है कि डिजिटल कृषि की ओर ज्यादा ध्यान दिया जाएगा और इसके तहत किसानों को मौसम से जुड़े हुए ताजा अपडेट पहले ही मिल जाएंगे.इसके अलावा ड्रोन के माध्यम से यूरिया का उपयोग भी रोड मैप का एक अहम बिंदु माना जा रहा है. नैनो यूरिया एक प्रकार का उर्वरक है जिसे दानेदार उर्वरक की तुलना में ज्यादा लाभकारी माना गया है और साथ ही यह कम मात्रा में भी इस्तेमाल होता. ये भी पढ़े: किसान ड्रोन की सहायता से 15 मिनट के अंदर एक एकड़ भूमि में करेंगे यूरिया का छिड़काव इस रोड मैप के तहत कृषि विपणन पर भी काफी ध्यान दिया जाएगा और खाद्यान्न का ज्यादा से ज्यादा उत्पादन करना इसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा होगा. कृषि रोडमैप का पहला संस्करण नीतीश कुमार द्वारा 2007 में लांच किया गया था.
प्राकृतिक आपदाओं से फसल नुकसान होने पर किसानों को मिलेगा बम्पर मुआवजा, ऐसे करें आवेदन

प्राकृतिक आपदाओं से फसल नुकसान होने पर किसानों को मिलेगा बम्पर मुआवजा, ऐसे करें आवेदन

खेती किसानी एक ऐसा व्यवसाय है जिसमें हमेशा अनिश्चितताएं बनी रहती हैं। कभी भी मौसम की मार किसानों की साल भर की मेहनत पर पानी फेर सकती है। मौसम की बेरुखी के कारण किसानों को जबरदस्त नुकसान झेलना पड़ता है।

अगर पिछले कुछ दिनों की बात करें तो देश भर में मौसम ने अपना कहर बरपाया है, जिससे लाखों किसान बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं। कई दिनों तक चली बरसात और ओलावृष्टि के कारण किसानों की फसलें तबाह हो गईं। 

सबसे ज्यादा नुकसान गेहूं, चना, मसूर और सरसों की फसलों को हुआ है। ऐसे नुकसान से बचने के लिए सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना चलाई है, जिससे किसानों को हुए नुकसान की भरपाई आसानी से की जा सकती है।

लेकिन कई बार देखा गया है कि किसान इस योजना के साथ नहीं जुड़ते। ऐसे में किसानों को सरकार अपने स्तर पर अनुदान देती है ताकि किसान अपने पैरों पर खड़े रह पाएं। 

किसानों को हुए नुकसान की भरपाई के लिए बिहार की सरकार ने 'कृषि इनपुट अनुदान योजना' चलाई है। इस योजना के तहत यदि किसानों की फसलों को प्राकृतिक आपदा के कारण किसी भी प्रकार का नुकसान होता है तो सरकार अनुदान के रूप में किसानों को 13,500 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान करेगी। 

यह मदद ऐसे किसानों को दी जाएगी जो सिंचित इलाकों में खेती करते हों। इसके साथ ही 'कृषि इनपुट अनुदान योजना' के अंतर्गत असिंचित इलाकों में खेती करने वाले किसानों को फसल नुकसान पर 6,800 रुपये की आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाई जाएगी। 

राज्य के ऐसे कई इलाके हैं जहां पर नदियों से आने वाली रेत के कारण फसल चौपट हो जाती है। ऐसे किसानों को फसल नुकसान पर 12,200 रुपये का अनुदान दिया जाएगा।

कृषि इनपुट अनुदान योजना का लाभ लेने के लिए ये किसान कर सकते हैं आवेदन

कृषि इनपुट अनुदान योजना का लाभ लेने के लिए किसान को बिहार का स्थायी निवासी होना जरूरी है। इसके साथ ही किसान के पास खुद की कम से कम 2 हेक्टेयर कृषि भूमि होना चाहिए। 

डीबीटी के माध्यम से अनुदान ट्रांसफर करने में आसानी हो, इसके लिए किसान का बैंक खाता उसके आधार कार्ड नंबर से लिंक होना चाहिए। 

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योजना का लाभ लेने के लिए ये दस्तावेज होंगे जरूरी

इस योजना का लाभ लेने के लिए किसान के पास आधार कार्ड, पैन कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, वोटर आई डी, मोबाइल नंबर, पासपोर्ट साइज फोटो, घोषणा पत्र, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र आदि होना जरूरी है। इन सभी चीजों का विवरण आवेदन करते समय देना अनिवार्य है।

कृषि इनपुट अनुदान योजना का लाभ लेने के लिए ऐसे करें आवेदन

प्राकृतिक आपदाओं से फसल को होने वाले नुकसान का अनुदान प्राप्त करने के लिए किसान भाई बिहार के कृषि विभाग की वेबसाइट https://dbtagriculture.bihar.gov.in/ पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। 

इस वेबसाइट पर जाकर किसान खुद को रजिस्टर कर सकते हैं। इसके साथ ही आवेदन करने के लिए अपने जिले के कृषि विभाग के कार्यालय, वसुधा केंद्र या जन सेवा केंद्र पर भी संपर्क कर सकते हैं।

10 रुपये की फिक्स डिपॉजिट पर मिलेंगे पेड़, किसानों की होगी बंपर कमाई

10 रुपये की फिक्स डिपॉजिट पर मिलेंगे पेड़, किसानों की होगी बंपर कमाई

इन दिनों देश में खेती किसानी को भी मुनाफे वाले व्यवसायों में गिना जाने लगा है, क्योंकि अब देश के किसान आधुनिक तरीकों से खेती करके कम समय में अच्छी खासी कमाई कर रहे हैं। अब किसान पारंपरिक खेती के अलावा पेड़ों की खेती की तरफ भी आकर्षित हो रहे हैं। अगर किसान धैर्य बनाए रखें तो कई ऐसे पेड़ हैं जो समय के साथ किसानों को बंपर मुनाफा प्रदान करते हैं। किसानों की आय बढ़ाने को ध्यान में रखते हुए बिहार राज्य के वन विभाग ने एक नई योजना लॉन्च की है, जिसे 'कृषि वानिकी योजना' कहा जा रहा है। इस योजना के अंतर्गत वन विभाग की तरफ से किसानों को मात्र 10 रुपये की सिक्योरिटी डिपोजिट पर पौधे दिए जा रहे हैं। 3 साल बाद यह सिक्योरिटी डिपोजिट 6 गुना अधिक अनुदान के साथ किसानों को वापस कर दी जाएगी। इस योजना का उद्देश्य खेतों में फसलों के साथ बड़े स्तर पर पेड़ लगाना है, जिसके लिए सरकार लगातार प्रयत्नशील है। ये भी पढ़े: इन 8 योजनाओं से बढ़ेगी किसानों की स्किल, सरकार दे रही है मौका ट्विटर पर जारी 'मुख्यमंत्री कृषि वानिकी योजना' के नोटिफिकेशन में कहा गया है कि इस योजना के अंतर्गत 10 रुपये प्रति पौधा सिक्योरिटी डिपोजिट देकर वन विभाग की नर्सरी से 25 से अधिक पौधे खरीदने होंगे। अगर तीन साल बाद 50 फीसदी पौधे जीवित रहते हैं तो किसान को प्रति पौधा 60 रुपये का अनुदान दिया जाएगा। साथ ही जमा किया गया सिक्योरिटी डिपोजिट भी किसान को वापस कर दिया जाएगा।

इस योजना से ये होंगे लाभ

इस योजना के अंतर्गत पेड़ लगाने से किसानों को अतिरिक्त आय होगी। इसके साथ ही शीशम, अमरूद, गंभीर, आंवला, महोगनी, सागौन, पीपल, जामुन, कचनार, गुलमोहर, आम नीलगिरी, नीम, कदम, बहेड़ा, पलास आदि के पेड़ों की संख्या भी बढ़ेगी। ये पेड़ आगे चलकर पर्यावरण संरक्षण में भी अपना योगदान देंगे।

इस योजना के तहत लाभ उठाने के लिए ऐसे करें आवेदन

इस योजना का लाभ उठाने के लिए बिहार राज्य का निवासी होना आवश्यक है। इसके लिए किसान भाई अपने जिले के कृषि विभाग या वन विभाग के कार्यालय में जाकर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के साथ किसानों को मांगे गए दस्तावजों की फोटो कॉपी लगानी होगी। जिसके बाद अधिकारियों के द्वारा वेरिफिकेशन किया जाएगा। वेरिफिकेशन पूरा होने के बाद पौधे किसानों को दे दिए जाएंगे। साथ ही समय समय पर इन पौधों का निरीक्षण भी किया जाएगा। 3 साल बाद यदि 50 फीसदी पौधे सुरक्षित रहते हैं तो अनुदान और सिक्योरिटी डिपॉजिट की राशि किसान के खाते में जमा कर दी जाएगी। इसके अलावा अधिक जानकारी बिहार के वन विभाग की वेबसाइट  https://forestonline.bihar.gov.in से प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही 0612-2226911 पर फोन के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं।
बिहार सरकार मशरूम की खेती के लिए 50 प्रतिशत अनुदान प्रदान कर रही है

बिहार सरकार मशरूम की खेती के लिए 50 प्रतिशत अनुदान प्रदान कर रही है

बतादें कि वर्तमान में बिहार सरकार मशरूम के ऊपर विशेष ध्यान केंद्रित कर रही है। बिहार सरकार का कहना है, कि मशरूम की खेती से राज्य के लघु एवं सीमांत किसानों की आमदनी में इजाफा किया जा सकता है। बिहार राज्य में किसान पारंपरिक फसलों समेत बागवानी फसलों का भी जमकर उत्पादन करते हैं। यही कारण है, कि बिहार मखाना, मशरूम, लंबी भिंडी और शाही लीची के उत्पादन में अव्वल दर्जे का राज्य बन चुका है। हालांकि, राज्य सरकार से किसानों को बागवानी फसलों की खेती करने के लिए बंपर सब्सिडी भी दी जा रही है. इसके लिए राज्य सरकार प्रदेश में कई तरह की योजनाएं चला रही हैं. इन योजनाओं के तहत किसानों को आम, लीची, कटहल, पान, अमरूद, सेब और अंगूर की खेती करने पर समय- समय पर सब्सिडी दी जाती है।

हजारों की संख्या में किसान अपने घर के अंदर ही मशरूम उगा रहे हैं

बतादें कि मशरूम बागवानी के अंतर्गत आने वाली फसल है। साथ ही, मशरूम की खेती में काफी कम खर्चा आता है। मशरूम उत्पादन हेतु खेत व सिंचाई की भी कोई आवश्यकता नहीं होती है। यदि किसान भाई चाहें तो अपने घर के अंदर भी मशरूम का उत्पादन कर सकते हैं। फिलहाल, बिहार में हजारों की तादात में किसान घर के अंदर ही मशरूम का उत्पादन कर रहे हैं। इससे उनको काफी अच्छी-खासी आमदनी भी हो रही है। दरअसल, मशरूम अन्य सब्जियों जैसे कि लौकी, फूलगोभी और करेला आदि की तुलना में महंगा बिकता है। अब ऐसी स्थिति में मशरूम की खेती करने पर किसानों को कम खर्च में अधिक मुनाफा होता है। यही वजह है, कि बिहार सरकार मशरूम की खेती पर अधिक ध्यान केंद्रित कर रही है।

मशरूम कम्पोस्ट उत्पादन पर 50 फीसद अनुदान

वर्तमान में बिहार राज्य के मशरूम उत्पादकों के लिए काफी अच्छा अवसर है। बतादें, कि फिलहाल कृषि विभाग एकीकृत बागवानी विकास मिशन योजना के अंतर्गत मशरूम कम्पोस्ट उत्पादन पर 50 प्रतिशत अनुदान मुहैय्या करा रही है। मुख्य बात यह है, कि राज्य सरकार द्वारा कंपोस्ट उत्पादन के लिए इकाई लागत 20 लाख रुपए तय की गई है। उद्यान निदेशालय की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर किसान भाई इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। यह भी पढ़ें: बिहार में मशरूम की खेती कर महिलाएं हजारों कमा हो रही हैं आत्मनिर्भर

बिहार में पिछले साल हजारों टन मशरूम की पैदावार हुई थी

बिहार राज्य में बागवानी फसलों को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार निरंतर कुछ न कुछ योजना जारी कर रही है। बिहार सरकार किसानों की आमदनी को बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। अगर किसान भाई चाहें, तो अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए प्रखंड उद्यान पदाधिकारी अथवा अपने जनपद के सहायक उद्यान निदेशक से सम्पर्क साध सकते हैं। बतादें, कि बिहार मशरूम उत्पादन के मामले में भारत के अंदर प्रथम स्थान पर है। इसके उपरांत दूसरे स्थान पर ओडिशा आता है। विगत वर्ष बिहार में 28000 टम मशरूम की पैदावार हुई थी।
पंपसेट लगाने पर नहीं सिंचाई पर अनुदान प्रदान कर रही बिहार सरकार, यह है अंतिम तारीख

पंपसेट लगाने पर नहीं सिंचाई पर अनुदान प्रदान कर रही बिहार सरकार, यह है अंतिम तारीख

बिहार सरकार द्वारा कम बारिश अथवा सूखाग्रस्त क्षेत्रों के लिए सिंचाई योजना का आरंभ किया है। इस योजना के अंतर्गत किसानों को प्रति एकड़ सिंचाई के लिए सरकार अनुदान प्रदान करेगी। पूरी जानकारी के लिए पढ़ें यह खबर। आपने सरकार से मिलने वाले अनुदान पर पंपसेट स्थापना के विषय में तो बहुत सुना होगा। परंतु, फिलहाल बिहार सरकार पंपसेट से होने वाली सिंचाई पर भी आपको अनुदान प्रदान करेगी। आगे हम इस लेख में आपको बताऐंगे कि कैसे आप इस योजना का फायदा प्राप्त कर सकते हैं।

सिंचाई के लिए अनुदान प्रदान करेगी

बिहार सरकार किसानों के लिए निरंतर कुछ न कुछ लाभकारी योजनाओं को जारी करती रहती है। यदि हम केंद्र या राज्य सरकार बात करें तो वह किसानों की सिंचाई व्यवस्था के लिए सोलर अथवा विद्युत पंप के लिए योजनाओं के अनुसार अनुदान प्रदान करती रहती हैं। परंतु, इसके चलते बिहार सरकार ने बहुत सारे लघु किसानों की परेशानियों को देखते हुए एक नई पहल की शुरुआत की है। अब सरकार पंप के लिए नहीं बल्कि आप उससे सिंचाई भी कर रहे हैं तो भी आपको अनुदान मुहैय्या करेगी।

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कितने रुपए एकड़ मिलेगा अनुदान

बिहार सरकार ने किसानों के लिए इस योजना के अंतर्गत अल्प बरसात वाले इलाको या सूखाग्रस्त क्षेत्रों के लिए खरीफ के सीजन में सिंचाई के लिए प्रति एकड़ के अनुरूप अनुदान मुहैय्या करेगी। किसानों में यह सब्सिडी प्रत्येक फसल अनुरूप अलग-अलग तय की गई है। इन फसलों में धान और जूट की फसलों की दो सिंचाई के लिए प्रति एकड़ 1500 रूपये की सब्सिडी प्रदान करेगी। इसके साथ ही अगर किसान औषधीय अथवा अन्य फसलों की खेती करते हैं, तो सरकार उनके लिए तीन सिंचाई के लिए 2250 रुपये का अनुदान प्रदान करेगी।

सरकार किस तरह अनुदान प्रदान करेगी

बिहार सरकार यह अनुदान डीजल की खरीद पर देगी। परंतु, भुगतान की धनराशि पहले ही सरकार द्वारा तय कर दी गई है। किसान जो भी पैसा डीजल के लिए खर्च करेगें, सरकार उसका भुगतान प्रति एकड़ के मुताबिक तय धनराशि में करेगी। इस सब्सिडी को पाने के लिए आपको बिहार राज्य का नागरिक होने के साथ ही आपकी जमीन को बिहार राज्य के तहत आना आवश्यक है।

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इस तारीख तक 30 अक्टूबर से पहले आवेदन करें

यदि आप भी इस योजना का फायदा लेना चाहते हैं, तो आपको 30 अक्टूबर से पहले ही आवेदन करना पड़ेगा। सरकार द्वारा इस योजना के लिए अंतिम तिथि तक आने वाले किसानों को ही योजना का फायदा प्रदान किया जायेगा। अभी यह योजना निर्धारित किसानों के लिए ही है। परंतु, बिहार सरकार के मुताबिक इस योजना को आहिस्ते-आहिस्ते सभी जरूरतमंद किसानों तक पहुंचाया जायेगा।
इस राज्य में मधुमक्खी पालन करने पर कृषकों को 90 प्रतिशत अनुदान मिलेगा

इस राज्य में मधुमक्खी पालन करने पर कृषकों को 90 प्रतिशत अनुदान मिलेगा

खेती किसानी के साथ ही मधुमक्खी पालन (Beekeeping) करने से भी किसानों की आमदनी बढ़ सकती है। इसी को ध्यान में रखते हुए बिहार उद्यान निदेशालय ने मधुमक्खी पालन (Beekeeping) और हनी मिशन योजना की शुरुआत की है। इस योजना के अंतर्गत मधुमक्खी पालन करने वाले किसान भाइयों को 90 प्रतिशत अनुदान दिया जाएगा। किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए बिहार उद्यान निदेशालय द्वारा मधुमक्खी पालन के लिए योजना जारी की जा रही है। यह योजना बी कीपिंग एंड हनी मिशन के नाम से चलाई जा रही है। दरअसल, इस योजना के अंतर्गत मधुमक्खी पालन करने वाले किसानों को अनुदान दिया जाता है। सामान्य वर्ग के किसानों को 75 प्रतिशत और एससी, एसटी के लिए राज्य सरकार द्वारा 90 प्रतिशत अनुदान दिया जाता है। मधुमक्खी पालन के लिए औजार जैसे- हनी प्रोसेसिंग, बाटलिंग व हनी टेस्टिंग और मधुमक्खी बक्सा पर अनुदान का प्रावधान किया गया है। गौरतलब है, कि राष्ट्रीय बागवानी मिशन एवं मुख्यमंत्री बागवानी मिशन योजना के अंतर्गत कुल अनुदान सामान्य जाति के लिए 75 प्रतिशत और अनुसूचित जाति के लिए 90 प्रतिशत अनुदान प्रदान किया जाता है। 

बिहार सरकार शहद उत्पादन को प्रोत्साहन दे रही है

बिहार सरकार शहद उत्पादन को प्रोत्साहन देने के लिए किसानों को 75,000 मधुमक्खी के बक्से और छत्ते देगी। आपकी जानकारी के लिए बतादें, कि डीबीटी पोर्टल पर रजिस्टर्ड किसान ही इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। बक्से के साथ ही मधुमक्खी पालक छत्ता भी प्रदान किया जाएगा। छत्ते में रानी, ड्रोन और वर्कर्स के साथ 8 फ्रेम उपस्थित होंगे। सभी फ्रेमों की भीतरी दीवार मधुमक्खियों और ब्रुड्स से पूर्णतय ढंकी होगी। इसके साथ ही शहद निकलाने के लिए मधु निष्कासन यंत्र पर भी अनुदान दिया जाएगा।

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मधुमक्खी पालन से होने वाले लाभ

अगर किसान इसे व्यवसाय के रूप में करते हैं, तो इसके बहुत सारे लाभ हैं। वहीं, इससे फसलों के परागण में भी काफी सहायता मिलती है। इससे फसल का उत्पादन बढ़ता है। किसान मधुमक्खी पालन करके उससे निकले शहद को बाजारों में बेचकर काफी बेहतरीन मुनाफा भी कमा सकते हैं।

 

योजना का लाभ उठाने के लिए इस तरह आवेदन करें

ऑनलाइन आवेदन करने के लिए सर्वप्रथम उद्यान विभाग की आधिकारिक  वेबसाइट  http://horticulture.bihar.gov.in/ पर जाना होगा। इसके बाद होम पेज पर योजना का विकल्प चयन करें। इसके बाद आप एकीकृत बागवानी विकास मिशन योजना पर क्लिक करें। फिर मधुमक्खी पालन के लिए आवेदन करें। इसके बाद रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुल जाएगा। इसके बाद मांगी गई सारी जानकारी को ध्यानपूर्वक भर दें। समस्त जानकारी भरने के पश्चात आप सबमिट कर दें। फिर आपका सफलतापूर्वक आवदेन जमा हो जाएगा।

इस राज्य में प्याज स्टोरेज हाउस खोलने पर 75% सब्सिडी

इस राज्य में प्याज स्टोरेज हाउस खोलने पर 75% सब्सिडी

भारत में आजकल प्याज काफी मंहगा हो चुका है। अब आप भी ऐसे में इसका लाभ उठा सकते हैं। परंतु, उसके लिए आपको प्याज स्टोरेज हाउस खोलना होगा। यदि आप भी प्याज के माध्यम से तगड़ी आमदनी करना चाहते हैं, तो एक प्याज स्टोरेज हाउस खोल लें। यहां बड़ी बात यह है, कि इसके निर्माण पर आपको 4.5 लाख रुपये तक का अनुदान भी मिल जाएगा। भारत में आजकल प्याज जनता के खूब आंसू निकाल रहा है। इसकी कारण इसकी कीमत है। भारत में प्याज की कीमतें पुनः आसमान छू रही हैं। सप्लाई के अनुसार, प्याज का भंडारण न होने के चलते इसकी कीमतों में वृद्धि दर्ज की गई है। परंतु, प्याज की कीमतों में आए उछाल का फायदा आप भी प्राप्त कर सकते हैं। आपको बस एक प्याज स्टोरेज हाउस खोलना होगा, जिसके निर्माण पर आपको अनुदान भी मिलेगा। वहीं, बाद में प्याज के भंडारण व उसकी नीलामी से मुनाफा भी होगा।

बिहार सरकार ने उठाया अहम कदम

दरअसल, बिहार सरकार ने व्यापक प्याज भंडारण प्रणाली को विकसित करने के लिए एक बड़ी कवायद की है। राज्य सरकार प्याज भंडारण के लिए अनुदान प्रदान कर रही है। जिससे कि राज्य में प्याज का भंडारण सुनिश्चित किया जा सके। वहीं, इससे लोगों को भी लाभ मिले। ऐसी स्थिति में यदि आप भी बिहार से हैं और कोई नवीन व्यवसाय चालू करने की सोच रहे हैं, तो बिहार सरकार की इस योजना का फायदा उठा सकते हैं। इसी प्रकार ग्रामीण इलाकों में भी किसान अपनी लोकल स्टोरेज बना सकते हैं, जिस पर सरकार 75 फीसद तक की सब्सिड़ी दे रही है।

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बिहार सरकार कितनी सब्सिडी प्रदान कर रही है

बिहार सरकार के उद्यान विभाग के मुताबिक, सब्जी विकास कार्यक्रम (2023-2024) के अंतर्गत प्याज स्टोरेज की स्थापना के लिए राज्य सरकार अनुदान मुहैय्या करा रही है। सरकार की इस योजना के मुताबिक, 50 मीट्रिक टन प्याज स्टोरेज यूनिट के लिए 6 लाख रुपये की लागत निर्धारित की गई है। इस पर सरकार आपको 75 फीसद अनुदान देगी। ऐसे में अगर आप एक प्याज स्टोरेज हाउस का निर्माण करते हैं तो इस पर आपको 4 लाख 50 हजार रुपये तक की सब्सिडी मिलेगी। इसका मतलब कि आपको अपनी जेब से निर्माण करने पर सिर्फ 1 लाख 50 रुपये का खर्चा करना होगा।

बिहार के इन जिलों में आवेदन कर सकते हैं

बिहार सरकार वर्तमान में कुछ ही जनपदों में इस योजना को चला रही है। इसके अंतर्गत औरंगाबाद, गया, नालंदा, पटना, बक्सर, नवादा और शेखपुरा जैसे जनपद के लोग एवं किसान प्याज भंडारण के लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की प्रक्रिया पूर्ण रूप से ऑनलाइन है, जो वर्तमान में शुरू हो गई है।

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योजना का लाभ लेने के लिए इस तरह आवेदन करें

यदि आप भी इस योजना का फायदा उठाकर प्याज स्टोरेज हाउस खोलना चाहते हैं, तो बागवानी विभाग की आधिकारिक वेबसाइट (https://horticulture.bihar.gov.in) पर जाकर इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए सबसे पहले वेबसाइट पर जाएं। इसके बाद 'सब्जी विकास योजना' पर क्लिक करें, जहां आपको प्याज स्टोरेज हाउस के निर्माण पर मिल रहे अनुदान से जुड़ा एक लिंक मिलेगा। लिंक पर क्लिक करने के पश्चात अपनी समस्त जानकारियां भर दें एवं फॉर्म जमा कर दें।

Mushroom Farming: मशरूम की खेती पर 50 प्रतिशत अनुदान की सुविधा

Mushroom Farming: मशरूम की खेती पर 50 प्रतिशत अनुदान की सुविधा

बिहार सरकार एकीकृत बागवानी मिशन योजना के अंतर्गत राज्य के कृषकों को मशरूम की खेती करने पर 50 फीसद तक अनुदान की सुविधा दी जा रही है। जिससे कि राज्य में मशरूम पैदावार के साथ-साथ मशरूम की आमदनी में भी बढ़ोतरी हो सके। मशरूम की खेती कर कृषक कम समय में शानदार आमदनी कर सकते हैं। लेकिन, इसके लिए किसानों को मशरूम की खेती से जुड़ी सही जानकारी होना अत्यंत आवश्यक है। 

आपकी जानकारी के लिए बतादें, कि मशरूम की खेती के लिए सरकार की ओर से भी आर्थिक तौर पर सहायता की जाती है। इसी कड़ी में अब बिहार सरकार ने राज्य के किसानों को मशरूम की खेती करने के लिए शानदार अनुदान की सुविधा उपलब्ध की है। दरअसल, बिहार सरकार की तरफ से मशरूम की खेती करने वाले कृषकों को तकरीबन 50 फीसद तक की सब्सिड़ी दी जाएगी, जिससे राज्य में मशरूम की पैदावार के साथ-साथ कृषकों की आय में भी बढ़ोतरी हो सके। मशरूम की खेती पर सब्सिडी की यह सुविधा सरकार एकीकृत बागवानी मिशन योजना के अंतर्गत उपलब्ध करवा रही है। ऐसी स्थिति में आइए बिहार सरकार की ओर से किसानों को मिलने वाली मशरूम की खेती पर अनुदान के विषय में विस्तार से जानते हैं।

मशरूम की खेती पर कितना अनुदान मिलेगा

बिहार सरकार के द्वारा एकीकृत बागवानी मिशन योजना के अंतर्गत मशरूम की खेती पर किसानों को सब्सिडी की सुविधा शुरू की गई है। सरकार की ओर से इस योजना के लिए कुछ दिशा-निर्देश भी जारी किए हैं, जिसके अंतर्गत मशरूम उत्पादन इकाई का खर्चा लगभग 20 लाख रुपये तय किया गया है, जिसमें से राज्य के कृषकों को तकरीबन 10 लाख रुपये तक के अनुदान की सुविधा प्राप्त होगी। ऐसा कहा जा रहा है, कि सरकार की इस योजना में मशरूम स्पॉन एवं मशरूम कंपोस्ट पर 50 फीसद की आर्थिक सहायता मिलेगी।

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मशरूम की खेती पर अनुदान हेतु आवेदन प्रक्रिया

यदि आप किसान हैं, एवं अपने खेत में मशरूम की खेती करना चाहते हैं, तो बिहार सरकार की यह योजना आपके लिए बेहद लाभकारी साबित हो सकती है। राज्य के इच्छुक कृषक मशरूम की खेती पर मिलने वाले अनुदान का लाभ उठाने के लिए बिहार बागवानी की आधिकारिक बेवसाइट horticulture.bihar.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त इस योजना से संबंधित ज्यादा जानकारी हांसिल करने के लिए किसान अपने समीपवर्ती कृषि विभाग से भी संपर्क साध सकते हैं।

इस राज्य में ड्रोन से छिड़काव करने पर किसानों को 50% प्रतिशत छूट

इस राज्य में ड्रोन से छिड़काव करने पर किसानों को 50% प्रतिशत छूट

बिहार राज्य में किसान भाइयों को फसलों पर दवा छिड़काव के लिए मोटा अनुदान दिया जाऐगा। किसान भाई इस अनुदान का लाभ उठाने के लिए कृषि विभाग के डीबीटी पोर्टल पर ड्रोन के माध्यम से दवा छिड़कने के लिए आवेदन कर सकते हैं।

​खेत में खड़ी फसल की शानदार उपज पाने के लिए किसान भाई विभिन्न प्रकार के कार्य करते हैं। कृषक फसल अच्छी हो फसल पर कीटों का प्रकोप ना हो इसके लिए उस पर कीटनाशक का स्प्रे करते हैं। आज हम आपको इसी से जुड़ी एक खुशखबरी सुनाने जा रहे हैं। 

फसल सुरक्षा योजना के तहत ड्रोन से छिड़काव पर 50 फीसद छूट 

फसल सुरक्षा योजना में पहली बार ड्रोन के जरिए से कीटनाशकों का छिड़काव शम्मिलित किया गया है। बिहार सरकार किसानों को प्रति एकड़ कीटनाशक छिड़काव करने के लिए 50% प्रतिशत रुपये देगी। कीटनाशकों के छिड़काव के लिए एक सेवा प्रदाता चयनित किया गया है। 15 जनवरी से आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई थी।

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रैयत एवं गैर-रैयत किसान दोनों ही इसका फायदा प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए कृषकों को आवेदन करने के दौरान शपथ पत्र या पंचायत प्रतिनिधि का सुझाव पत्र भी देना पड़ेगा। योजना के अंतर्गत किसान ड्रोन से छिड़काव को कम से कम एक एकड़ और अधिकतम 10 एकड़ में कर सकता है। 

किसानों की दवा स्प्रे पर कितने रुपए प्रति एकड़ लागत आऐगी  

किसानों को ड्रोन से दवा का छिड़काव करने पर 480 रुपये प्रति एकड़ की लागत आऐगी। सरकार इस पर पचास फीसद यानी 240 रुपये का अनुदान देगी। अन्य 240 रुपये किसान को देने होंगे। किसानों को कृषि विभाग व कृषि वैज्ञानिकों की ओर से अनुशंसित नहीं किए गए कीटनाशकों का उपयोग करना चाहिए। ड्रोन किसानों को आलू, मक्का, गेहूं, दलहन, तिलहन और अन्य फसलों पर कीटों को नियंत्रित करने में सहायता कर सकते हैं। कृषि विभाग के डीबीटी पोर्टल पर पंजीकृत किसानों को ही योजना का फायदा मिलेगा।

कहाँ करें ड्रोन से दवा स्प्रे के लिए आवेदन ? 

किसान कृषि विभाग के डीबीटी पोर्टल पर ड्रोन के जरिए दवा छिड़कने के लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करते वक्त आपको आधार कार्ड, जमीन का रकबा, फसल का प्रकार और जमीन की रसीद देनी होगी। प्राप्त आवेदनों का सत्यापन कृषि समन्वयक, पौधा संरक्षण कर्मी, प्रखंड तकनीकी एवं सहायक प्रबंधक करेंगे। चयनित एजेंसी ड्रोन के माध्यम से दवा का छिड़काव करेगी। ड्रोन से छिड़काव करने से किसानों का स्वास्थ्य खराब नहीं होगा। जबकि मशीनों से छिड़काव करने में ज्यादा पानी, श्रम और धन की जरूरत होती है।

इस राज्य के किसानों को फसल विविधीकरण योजना के तहत 50% फीसदी अनुदान

इस राज्य के किसानों को फसल विविधीकरण योजना के तहत 50% फीसदी अनुदान

फसल विविधीकरण योजना के अंतर्गत सुगंधित एवं औषधीय पौधों के प्रत्यक्षण के लिए ऑनलाइन आवेदन 22 जनवरी 2024 से चालू हो गए हैं। बिहार सरकार कृषकों को फसल विविधीकरण करने के लिए बढ़ावा दे रही है। इससे ना केवल उनकी आमदनी बढ़ेगी बल्कि पर्यावरण को भी संरक्षित किया जाऐगा। इस योजना के चलते किसानों को सुगंधित और औषधीय पौधों की खेती करने से ज्यादा धनराशि मिल सकती है। किसानों को योजना के अंतर्गत पचास फीसद तक अनुदान मिल रही है।

इन फसलों की खेती को प्रोत्साहित किया जा रहा है 

बिहार सरकार तुलसी, शतावरी, लेमन ग्रास, पाम रोजा और खस की खेती को फसल विविधीकरण के अंतर्गत प्रोत्साहन प्रदान कर रही है। 22 जनवरी 2024 से योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन करना प्रारंभ हो गया है। बिहार के 9 जनपदों के किसान इस योजना का फायदा उठा सकते हैं। इस योजना का फायदा बिहार के नौ जनपदों के कृषकों को प्राप्त हो सकता है। इन जनपदों में पश्चिम चम्पारण, नवादा, सुपौल, सहरसा, खगड़िया, वैशाली, गया, जमुई और पूर्वी चम्पारण शम्मिलित हैं। योजना का फायदा उठाने के लिए इच्छुक किसान सुगंधित एवं औषधीय पौधों का क्षेत्र विस्तार कर सकते हैं, जिसका रकबा कम से कम 0.1 हेक्टेयर और अधिकतम 4 हेक्टेयर हो सकता है।

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कृषकों को 50 प्रतिशत अनुदान प्रदान किया जा रहा है   

बिहार के उद्यान निदेशालय ने फसल विविधीकरण योजना को लेकर सोशल मीडिया पर एक पोस्ट भी साझा की है, जिसमें कहा गया है कि किसानों को लेमनग्रास, पाम रोजा, तुलसी, सतावरी एवं खस की खेती करने के लिए 50% प्रतिशत अनुदान मुहैय्या कराया जाऐगा। अगर इसकी इकाई की लागत 1,50,000 रुपये प्रति हेक्टेयर है। बतादें, कि कृषकों को इस पर 50% प्रतिशत मतलब कि 75 हजार रुपये का अनुदान दिया जाऐगा।

योजना का लाभ हांसिल करने के लिए आवेदन कहां करें

किसान भाई इस योजना का लाभ उठाने के लिए किसान उद्यान निदेशालय की आधिकारिक साइट horticulture.bihar.gov.in पर मौजूद 'फसल विविधीकरण योजना' के 'आवेदन करें' लिंक पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इच्छुक किसान आधिक जानकारी के लिए संबंधित जनपद के सहायक निदेशक उद्यान से संपर्क साध सकते हैं।

बिहार सरकार की तरफ से छत पर फल-सब्जी उगाने के लिए अनुदान

बिहार सरकार की तरफ से छत पर फल-सब्जी उगाने के लिए अनुदान

अगर आप भी अपने घर को सुंदर और पर्यावरण को बेहतर बनाना चाहते हैं, तो आप अपनी छत पर फल, सब्जी उगाऐं। दरअसल, बिहार सरकार छत के ऊपर बागवानी करने के लिए 37500 रुपये तक का अनुदान प्रदान कर रही है। आजकल आजीविका के लिए भागमभाग भरी जिंदगी में लोगों के पास इतना वक्त नहीं होता है, कि वह खेत में जाकर बागवानी कर सके। इस वजह से अधिकतर लोग अपने घरों की छत पर अथवा फिर छोटे से ही भूभाग पर ही बागवानी करते हैं। 

ऐसे ही लोगों के लिए सरकार ने अब एक योजना का प्रारंभ किया है। इनके पास बागवानी करने के लिए पर्याप्त भूमि नहीं है। साथ ही, वह अपने घर की छत पर ही बागवानी किया करते हैं। बतादें, कि ऐसे लोगों को बिहार सरकार की तरफ से शानदार अनुदान दिया जा रहा है। यह अनुदान छत पर जैविक फल, फूल और सब्जी पर दिया ज रहा है। आपकी जानकारी के लिए बतादें, कि लोगों को यह अनुदान 'छत पर बागवानी योजना'/Roof Top Gardening Scheme के अंतर्गत दिया जाऐगा। 

बिहार के इन शहरों के लोगों को मिलेगा योजना का फायदा 

सरकार की इस योजना का प्रमुख मकसद शहरी क्षेत्रों में बागवानी को प्रोत्साहन देना है। इस योजना का फायदा पटना, गया, मुजफ्फरपुर और भागलपुर में रहने वाले लोगों को प्रदान किया जाऐगा। इन शहरों में बागवानी करने वाले लोगों को सरकार की ओर से तकरीबन 75% प्रतिशत तक अनुदान की सुविधा मुहैय्या करवाई जा रही है। इसके लिए मकान की छत लगभग 300 वर्ग फीट तक खुली होनी चाहिए।

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कृषि विभाग बिहार की तरफ से जारी की गई सूचना के मुताबिक, फार्मिंग बेड प्रति इकाई (300 वर्ग फीट) की कुल लागत तकरीबन 50,000 रुपये है। इस प्रकार से इस पर अनुदान 37,500 रुपये और शेष 12,500 रुपये तक लाभार्थी द्वारा दिए जाऐंगे।

वहीं, इसके अलावा छत बागवानी योजना के अंतर्गत गमले की योजना की इकाई लागत 10,000 रुपये तय की गई है। इस पर अनुदान 7,500 रुपये और शेष 2,500 रुपये तक लाभार्थी द्वारा देय होंगे। इसमें अधिक से अधिक 5 इकाई का लाभ किसी भी आवेदक द्वारा उठाया जा सकेगा। इस योजना का फायदा किसी भी संस्थान को नहीं दिया जाऐगा।

जानिए किन पौधों पर अनुदान मिलेगा

यदि आप चाहें तो अपनी छत पर फार्मिंग बेड और गमले में लगने वाले पौधे भी उगा सकते हैं। दरअसल, इन पौधों पर भी बिहार सरकार की ओर से अनुदान दिया जाएगा। फार्मिंग बेड और गमले में लगने वाले पौधे कुछ इस प्रकार से हैं-

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फार्मिंग बेड के अंतर्गत लगने वाले पौधे कौन- कौन से हैं ?

सब्जी: गोभी, गाजर, मूली, भिंडी, पत्तेदार सब्जी, कद्दू, बैंगन, टमाटर और मिर्च आदि।

फल: अमरुद, कागजी नींबू, पपीता (रेड लेडी), आम (आम्रपाली), अनार और अंजीर आदि।

औषधीय पौधे: धृत कुमारी, करी पत्ता, वसाका, लेमन ग्रास एवं अश्र्वगंधा आदि।

गमले के अंदर लगने वाले पौधों की जानकारी 

  • 10 inch वाले पौधें: तुलसी, अव्श्रगंधा, एलोवेरा, स्टीविया, पुदीना आदि। 
  • 12 inch वाले पौधें: स्नेक प्लांट डकॉन, मनी, गुलाब, चांदनी आदि। 
  • 14 inch वाले पौधें: एरिका पाम, फिकस पांडा, एडेनियम, अपराजिता, करी पत्ता, भूटानी मल्लिका, स्टारलाईट फिकस, टेकोमा, अल्लामांडा, वोगनविलिया आदि। 
  • 16 inch वाले पौधें: अमरुद, आम, निंबू, चीकू, केला, एप्पल बेर, रबड़ पौधा, एक्स मास, क्रोटन, मोरपंखी पौधा, उड़हुल आदि।

छत पर बागवानी योजना में कैसे आवेदन करें ?

अगर आप भी सरकार की इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको उद्यान निदेशालय, कृषि विभाग, बिहार की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर विजिट करना होगा। जहां से आप सफलतापूर्वक ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।